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MP News: आदिवासी विभाग में शिक्षकों की नियुक्तियां याचिका के अधीन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Fri, 23 Sep 2022 11:04 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 23 Sep 2022 11:04 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के आदिवासी विभाग में शिक्षकों की नियुक्तियों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। याचिका लगाकर अंतिम चयन सूची को चुनौती दी गई है। बताया गया है कि कम अंक लाने वालों को निुयक्ति दी जा रही है। कोर्ट ने संबंधितों से जवाब मांगा है। 

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MP News: Appointments of teachers in tribal department subject to petition
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एमएस भट्टी की एकलपीठ ने आदिवासी विभाग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। मामला उच्च माध्यमिक शिक्षकों के चयन के लिए एमपी ऑनलाइन द्वारा जारी आदिवासी विभाग की द्वितीय काउंसलिंग हेतु अंतिम चयन सूचियों को चुनौती देने वाली याचिका का है। कोर्ट ने उक्त अंतिम चयन सूचियों के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों को याचिका के अधीन कर दिया है।
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याचिकाकर्ताओं लेखराम काकोड़िया व अन्य ने याचिका दायर करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए कि संस्कृत, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी व अन्य विषयों की उक्त अंतिम चयन सूचियों में याचिकाकर्ताओं से  कम अंक अर्जित करने वाले प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं, किंतु याचिकाकर्ताओं का नाम कहीं पर भी नहीं है। उक्त अंतिम चयन सूचियां संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का हनन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम, अपूर्व त्रिवेदी, आनंद शुक्ला व अरविंद सिंह चौहान ने पैरवी की।
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