फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP News: 110 years imprisonment to a fraudster, had done fraud in the name of getting a job in the High Court

MP News: जालसाज को 110 साल का कारावास, हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर किया था फर्जीवाड़ा

Thu, 27 Jul 2023 09:28 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 27 Jul 2023 09:28 PM IST
सार

जबलपुर में एक शख्स ने हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 100 लोगों से 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपये लिए थे। आरोपी ने अपनी एक महिला सहयोगी के साथ मिलकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ित व्यक्तियों को दिए थे। अब कोर्ट ने दोषी को 110 साल की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
MP News: 110 years imprisonment to a fraudster, had done fraud in the name of getting a job in the High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से जालसाजी करने वाले शख्स को न्यायालय ने 110 साल की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार बिरहली निवासी पुरुषोत्तम पासी ने हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर 100 व्यक्तियों से 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपये लिये थे। आरोपी ने अपनी एक महिला सहयोगी के साथ मिलकर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ित व्यक्तियों को दिए थे। नियुक्ति पत्र लेकर जब पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट पहुंचे तो इस जालसाजी का खुलासा हुआ। पीड़ितों ने 18 दिसंबर 2013 को इस संबंध में केंट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 तथा 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
विज्ञापन


अभियोजन के दौरान न्यायालय को बताया गया कि आरोपी के पास मप्र हाईकोर्ट जबलपुर के नाम से सील थी। न्यायालय ने पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी पुरुषोत्तम को दोषी करार देकर सजा से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं कि सभी प्रकरणों में सजा पृथक-पृथक भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


सजा का निर्धारण
आरोपी को 15 प्रकरणों में धारा 420 के तहत 5-5 साल की सजा से दंडित किया गया है। इस प्रकार कुल सजा 75 साल होगी। न्यायालय ने धारा 467 तथा 471 के तहत प्रत्येक प्रकरण में 3-3 साल कुल सजा 30 साल भुगतनी होगी। धारा 468 के तहत एक-एक साल का कारावास कुल सजा पांच साल भुगतनी होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed