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MP High Court: हत्या के आरोप में नौ आरोपियों को आजीवन कारावास, तलवार, रॉड और बेसबॉल से किया था हमला
Sat, 23 Dec 2023 08:33 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 23 Dec 2023 08:33 PM IST
सार
MP High Court: मध्यप्रदेश की जबलपुर खंडपीठ ने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या में शामिल नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपियों ने तलवार, रॉड और बेसबॉल से हमला किया था।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
आपसी रंजिश में तीन युवकों पर प्राण घातक हमला करने तथा एक आरोपी की हत्या करने के आरोप में न्यायालय ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास सहित अन्य सजाओं के तहत दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट गिरीश दीक्षित ने आरोपियों को ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार, गढ़ा (जबलपुर) थानान्तर्गत परम मैरिज गार्डन के सामने आरोपियों ने आपसी रंजिश के कारण तलवार, लाठी, रॉड और बेसबॉल के डंडे से नितिन चक्रवर्ती, आकाश पटेल, वैभव पटेल और रंजित सिंह पर हमला कर दिया था। हमले में नितिन चक्रवर्ती की मौत हो गई थी तथा अन्य तीन व्यक्ति घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी सचिन चक्रवर्ती, नितिन चक्रवर्ती, गोपाल चक्रवर्ती, तरुण चक्रवर्ती, करन चक्रवर्ती, दयाशंकर, रंजित चक्रवर्ती, विक्की, तरुण तथा संतोष को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपियों को हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
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