फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP High Court DEO summoned for not following orders

MP High Court: आदेश का पालन नहीं करने पर DEO तलब, अगली सुनवाई 11 दिसंबर को

Sat, 09 Dec 2023 07:36 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 09 Dec 2023 07:36 PM IST
सार

MP High Court: याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन का निराकरण करने के लिए आदेश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को जारी किए थे। अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किए जाने के कारण याचिका दायर की गई थी।

विज्ञापन
MP High Court DEO summoned for not following orders
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media

विस्तार

अवमानना याचिका को लेकर दस महीने पूर्व दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

विज्ञापन


रीवा निवासी शिक्षक जयप्रकाश मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति संविदा शिक्षक के पद पर हुई थी। संविदा शिक्षकों का संविलियन प्राथमिक शिक्षक के पद पर शासन द्वारा किया गया था। शासन द्वारा उनका संविलियन प्राथमिक शिक्षक के रूप में नहीं किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन का निराकरण करने आदेश जिला शिक्षा अधिकारी रीवा जारी किए थे। अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किए जाने के कारण याचिका दायर की गई थी।
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया था कि जिन संविदा शिक्षकों के खिलाफ लोकायुक्त में मामले लंबित है। उनका संविलियन प्राथमिक शिक्षक पद नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। एकलपीठ ने फरवरी 2023 को अपने आदेश में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण कर परिपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे। दस महीने बाद भी आदेश का परिपालन नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अतुल सिंह भारद्वाज ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed