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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP HC imposes interim stay on giving 2 months call off to Home Guards; high level committee report summoned

MP High Court: होमगार्ड सैनिकों को दो माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक; उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी तलब

Fri, 13 Oct 2023 06:36 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Fri, 13 Oct 2023 06:36 PM IST
सार

Jabalpur News: एमपी हाईकोर्ट की युगल पीठ ने चार होमगार्ड सैनिकों को दो माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही न्यायालय ने उक्त मामले की सुनवाई संबंधित मामलों के साथ किए जाने के निर्देश देते हुए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी तलब की है।

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MP HC imposes interim stay on giving 2 months call off to Home Guards; high level committee report summoned
एमपी हाईकोर्ट जबलपुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू और जस्टिस हृदयेश की युगल पीठ ने चार होमगार्ड सैनिकों को दो माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि होमगार्ड सैनिकों को सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए। उक्त मामलों की सुनवाई भी संबंधित मामलों के साथ किए जाने के निर्देश देते हुए न्यायालय ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी तलब की है।

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सीहोर के कमल सिंह, कृष्ण कुमार, खुशीलाल और नर्मदा प्रसाद की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्हें एक अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक का कॉल ऑफ दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर कहा गया कि शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर तीन साल में दो माह का कॉल ऑफ कर दिया है।
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दरअसल, वर्ष 2010 में होम गार्ड कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने और अन्य अनुतोष की प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने इन्हें आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्यप्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होम गार्ड्स की सेवा नियम बनाएं और उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2016 में नियम बनाए और आदेश के विपरीत फिर एक वर्ष में दो माह का बाध्य कॉल ऑफ का प्रावधान रख दिया। उसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए कहा कि होमगार्ड सैनिकों के मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाए।

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