फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur news Life imprisonment to the accused of murder

Jabalpur News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, बाइक से कट मारने की बात पर हुई थी हत्या

Wed, 22 Jan 2025 10:25 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 22 Jan 2025 10:25 PM IST
सार

जबलपुर के रामपुर छापर में बाइक से कट मारने के विवाद में स्नेह तोमर ने साथी के साथ दीपक यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी। अदालत ने स्नेह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹100 जुर्माने की सजा सुनाई। नाबालिग साथी का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। 

विज्ञापन
Jabalpur news Life imprisonment to the accused of murder
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बाइक से कट मारने के विवाद के दौरान एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर ₹100 का जुर्माना भी लगाया गया। दूसरा आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

विज्ञापन

गोरखपुर थाना क्षेत्र के रामपुर छापर में 20 नवंबर 2022 की रात करीब 11 बजे इंटीरियर डिजाइनर दीपक यादव अपनी बाइक से गुजर रहे थे। इसी दौरान दीपक की बाइक रामपुर छापर निवासी स्नेह तोमर उर्फ गिल्लू की मोटरसाइकिल से मामूली रूप से टकरा गई। इस पर गिल्लू ने दीपक से गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। जब दीपक ने इसका विरोध किया, तो गिल्लू और उसके नाबालिग साथी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया।

विज्ञापन

गंभीर रूप से घायल दीपक यादव को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने स्नेह तोमर और उसके नाबालिग साथी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष ने घटना के संबंध में पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए। सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने स्नेह तोमर को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पैरवी की। दूसरी ओर, नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed