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Jabalpur News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास, न्यायालय ने अर्थदंड की सजा से भी किया दंडित

Sun, 29 Dec 2024 09:20 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 29 Dec 2024 09:20 PM IST
सार

जबलपुर कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई है। मामला 2022 का था। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। 

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Jabalpur News: Life imprisonment for raping a minor
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कैद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सिहोरा अपर सत्र न्यायाधीश शैफी दाउदी की अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार लखन पिता चंद्रिका शर्मा (35) ने पीड़ित नाबालिग लडकी को अकेला पाते हुए 8 दिसंबर 2022 को दुराचार किया था। आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी कि इस संबंध में किसी को बताने पर उसे तथा परिवार के अन्य सदस्यों को जान से खत्म कर देगा। पीडिता ने घटना के संबंध में परिजनों को बताया था। परिजनों ने खिलौता थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए गवाहों व साक्ष्यों के साथ पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष प्रस्तुत किया। 

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