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Jabalpur: पत्नी को तलाक दिए बिना किया दूसरा विवाह, जेएमएफसी कोर्ट ने दिए प्रकरण दर्ज करने के आदेश
Thu, 20 Jul 2023 10:53 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 20 Jul 2023 10:53 PM IST
सार
पति ने पहली पत्नी को कानूनन तलाक लिए बिना शालिनी नामक युवती से दूसरा विवाह कर लिया। दूसरे विवाह से भी एक संतान का जन्म हो गया। कोर्ट ने पत्नी के आवेदन पर पति पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
तलाक दिए बिना पति द्वारा दूसरा विवाह करने के खिलाफ महिला ने न्यायालय की शरण ली थी। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति सिंह टेकाम की अदालत ने महिला के आवेदन की सुनवाई करते हुए दूसरा विवाह करने के मामले में प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि अनूपपुर निवासी गुंजनदीप की तरफ से दायर आवेदन में कहा गया था कि उनका विवाह 29 जनवरी 2012 को जबलपुर निवासी धीरज कांडा उर्फ कृष्णा के साथ हुआ था। इसके बाद दोनों की एक संतान भी हुई। विवाह के बाद से ही पति व उसके परिवार वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। इसके कारण मजबूरन वह पति से अलग रहने लगी तथा भरण-पोषण के लिए न्यायालय में आवेदन दायर किया था। न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि निर्धारित कर दी थी। न्यायालय के आदेशानुसार पति उसे भरण-पोषण की राशि प्रदान नहीं कर रहा था। आदेश का पालन नहीं होने के कारण न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया था।
आवेदन में कहा गया था कि पति ने उससे कानूनन तलाक लिए बिना शालिनी नामक युवती से दूसरा विवाह कर लिया। दूसरे विवाह से भी एक संतान का जन्म हो गया। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी अवैधानिक है। जिसके कारण उक्त आवेदन दायर किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अनावेदक पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने पक्ष रखा।
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बता दें कि अनूपपुर निवासी गुंजनदीप की तरफ से दायर आवेदन में कहा गया था कि उनका विवाह 29 जनवरी 2012 को जबलपुर निवासी धीरज कांडा उर्फ कृष्णा के साथ हुआ था। इसके बाद दोनों की एक संतान भी हुई। विवाह के बाद से ही पति व उसके परिवार वाले दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। इसके कारण मजबूरन वह पति से अलग रहने लगी तथा भरण-पोषण के लिए न्यायालय में आवेदन दायर किया था। न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि निर्धारित कर दी थी। न्यायालय के आदेशानुसार पति उसे भरण-पोषण की राशि प्रदान नहीं कर रहा था। आदेश का पालन नहीं होने के कारण न्यायालय ने उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया था।
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आवेदन में कहा गया था कि पति ने उससे कानूनन तलाक लिए बिना शालिनी नामक युवती से दूसरा विवाह कर लिया। दूसरे विवाह से भी एक संतान का जन्म हो गया। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी अवैधानिक है। जिसके कारण उक्त आवेदन दायर किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद अनावेदक पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने पक्ष रखा।
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