फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: Panna collector got apology from personal presence, will have to come if necessary

Jabalpur: पन्ना कलेक्टर को मिली व्यक्तिगत उपस्थिति से माफी, जरूरी होने पर आना होगा

Sun, 21 Aug 2022 04:22 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 21 Aug 2022 04:22 PM IST
सार

पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त करने आवेदन प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है। मामला पन्ना में जनपद पंचायत गुन्नौर के उपाध्यक्ष के चुनाव का है। 

विज्ञापन
Jabalpur: Panna collector got apology from personal presence, will have to come if necessary
court new - फोटो : istock

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पन्ना कलेक्टर को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मिली है। महाधिवक्ता ने जस्टिस एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ को आश्वासन दिया है कि जरूरी होने पर कलेक्टर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। एकलपीठ ने व्यक्तिगत उपस्थिति माफी के आवेदन को स्वीकार कर लिया है।
विज्ञापन


बता दें कि पन्ना निवासी याचिकाकर्ता परमानंद शर्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने जनपद पंचायत गुन्नौर के उपाध्यक्ष के लिए नामांकन दायर किया था। उपाध्यक्ष पद के लिए 27 जुलाई को हुए चुनाव में निर्वाचित 25 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने वोट दिए थे और वे विजयी निर्वाचित हुए थे। उपाध्यक्ष निर्वाचित होने का सार्टिफिकेट भी उन्हें प्रदान कर दिया गया था। चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद सभी सदस्य घर लौट आए थे। शाम 4.30 बजे पराजित प्रत्याशी रामशिरोमणी ने जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा के समक्ष धारा 122 के तहत चुनाव याचिका दायर कर दी। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर ने तत्काल चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए शाम लगभग 7 बजे पराजित प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया हुए सार्टिफिकेट जारी कर दिया। जिला कलेक्टर ने विजयी होने के बावजूद भी उन्हें पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया, जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किए थे कि जिला कलेक्टर का आचरण चुनाव आयोग के जिला निर्वाचन अधिकारी की तरह नहीं था। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के एजेन्ट के रूप में कार्य किया और पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर तक प्रदान नहीं किया। उन्होंने तत्काल सुनवाई करते हुए एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। एकलपीठ ने जिला कलेक्टर को अनावेदक बनाते के निर्देश जारी करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के दौरान पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने जवाब पेश करते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त करने आवेदन प्रस्तुत किया। एकलपीठ ने अपने आदेश में महाधिवक्ता के आश्वासन का हवाला देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति माफी के आवेदन को स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा तथा सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह उपस्थित हुए।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed