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Jabalpur: लूट के दौरान हत्या करने वाले पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, गोली मारकर ली थी जान
Mon, 20 Feb 2023 08:39 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 20 Feb 2023 08:39 PM IST
सार
लूट के दौरान गोली मारकर हत्या करने वाले पांचों आरोपियों को सिहोरा की अदालत ने दोषी करार दिया है। सभी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड लगाया गया है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र में लूट के दौरान गोली मारकर हत्या करने वाले पांचों आरोपियों को सिहोरा की अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे सैफी दाऊदी की अदालत ने गोपी सिंह, शिवदास, राजेश, गुलाब सिंह, हेमलता को आजीवन कारावास व 8-8 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी जयकुमार शुक्ला ने थाना खितौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव में लोढा सिद्ध महाराज का मंदिर है। जहां 4 फरवरी 2016 को शाम 6 बजे फरियादी अपने गांव के संतोष पटेल के साथ मंदिर पहुंचा। जहां पर भागचंद एवं हीरालाल मंदिर की साफ-सफाई कर रहे थे। उसी समय एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी मंदिर की साीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी, जिसमें चार लोग बैठे थे। उनमें से दो व्यक्ति उतरकर आए और फरियादी और हीरालाल से उनका नाम पता पूछने लगे तभी उनमें से 1 व्यक्ति बोलेरो गाड़ी की तरफ चला गया और कुछ समय बाद 2 व्यक्तियो को लेकर आया। दोनों के हाथ में बंदूक थी।
उनमें से 1 व्यक्ति ने भागचंद से मंदिर की चाबी मांगी, भागचंद द्वारा चाबी नहीं देने पर उस व्यक्ति ने उसके ऊपर बंदूक चलाई। जिससे भागचंद के गले के नीचे गोली लगी और वह गिर गया, फिर 1 व्यक्ति बंदूक लेकर दौड़कर गया और हीरालाल के मुंह में बंदूक के बट से मारा। उसी समय एक आरोपी भागचंद के पास गया और भागचंद को उठाकर मंदिर के पीछे पहाड़ी तरफ ले गए तथा दूसरा आरोपी भागचंद के गले से निकले खून को साफ करने लगा। इसके बाद सभी आरोपी बोलेरो लेकर भाग गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत पांचों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि फरियादी जयकुमार शुक्ला ने थाना खितौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव में लोढा सिद्ध महाराज का मंदिर है। जहां 4 फरवरी 2016 को शाम 6 बजे फरियादी अपने गांव के संतोष पटेल के साथ मंदिर पहुंचा। जहां पर भागचंद एवं हीरालाल मंदिर की साफ-सफाई कर रहे थे। उसी समय एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी मंदिर की साीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी, जिसमें चार लोग बैठे थे। उनमें से दो व्यक्ति उतरकर आए और फरियादी और हीरालाल से उनका नाम पता पूछने लगे तभी उनमें से 1 व्यक्ति बोलेरो गाड़ी की तरफ चला गया और कुछ समय बाद 2 व्यक्तियो को लेकर आया। दोनों के हाथ में बंदूक थी।
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उनमें से 1 व्यक्ति ने भागचंद से मंदिर की चाबी मांगी, भागचंद द्वारा चाबी नहीं देने पर उस व्यक्ति ने उसके ऊपर बंदूक चलाई। जिससे भागचंद के गले के नीचे गोली लगी और वह गिर गया, फिर 1 व्यक्ति बंदूक लेकर दौड़कर गया और हीरालाल के मुंह में बंदूक के बट से मारा। उसी समय एक आरोपी भागचंद के पास गया और भागचंद को उठाकर मंदिर के पीछे पहाड़ी तरफ ले गए तथा दूसरा आरोपी भागचंद के गले से निकले खून को साफ करने लगा। इसके बाद सभी आरोपी बोलेरो लेकर भाग गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस ने अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत पांचों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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