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Jabalpur: नाबालिग का पीछा करना पड़ा महंगा, अदालत ने दोषी को दो हजार जुर्माने समेत तीन साल की सजा सुनाई

Fri, 24 Jun 2022 10:16 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 24 Jun 2022 10:16 AM IST
सार

एक नाबालिग बच्ची का पीछा करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने तीन साल जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Jabalpur: Chasing a minor was costly, the court sentenced the guilty to three years with a fine of two thousand
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर जिले में  पॉक्सो की विशेष न्यायधीश मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची का स्कूल व कोचिंग में पीछा करने वाले आरोपी अनूप चौरसिया को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 फरवरी 2014 को पीड़िता के पिता ने विजय नगर थाने में शिकायत दर्ज करायी कि एक ऑटो चालक लगातार 15 दिनों से उसकी पुत्री का पीछा कर रहा हैं। पीड़िता जब स्कूल से दोपहर 2:45 से 3:30 बजे के बीच आती है एवं कोचिंग जाती हैं तब वह ऑटो चालक पीड़िता को देखकर मुस्कुराता है, और उसका पीछा करता है। बच्ची को ऑटो में बैठने का इशारा करता है।
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नाबालिग ने घटना की जानकारी पिता को दी, बेटी की शिकायत पर पीड़िता के पिता ने कॉलोनी में लगे कैमरे से विडियो फुटेज देखा, जिसमें ऑटो चालक पीड़िता का पीछा करते हुए पाया गया। उस ऑटो चालक की पहचान करने पर वह स्वास्तिक अस्पताल के सामने पेट्रोल पंप के पास ऑटो में मिला और उसने स्वीकार किया कि इस तरह की घटना हुई एवं पीड़िता के पूछने पर ऑटो चालक वहां से भाग गया। शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को तीन साल की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 
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