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Jabalpur: रीवा कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट, 11 मार्च को हाजिर होने के निर्देश
Wed, 31 Jan 2024 11:08 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 31 Jan 2024 11:08 PM IST
सार
तीन नवंबर 2023 को कलेक्टर को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सर्व भी हो गया था। इसके बावजूद सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए।
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कोर्ट
- फोटो : file photo
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विस्तार
मप्र हाईकोर्ट ने अवमानना के एक प्रकरण में नोटिस सर्व होने के बावजूद जवाब पेश न करने पर रीवा कलेक्टर को जमानती वारंट जारी किया है। जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने कलेक्टर को 11 मार्च को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
रीवा के तहसील कार्यालय में पदस्थ उमेश कुमार तिवारी ने पिछले साल याचिका दायर की थी। इसमें उनका कहना था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1997 में हुई थी। दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उसे उक्त सर्कुलर के तहत सेवा का लाभ नहीं दिया गया। इस मामले में तीन नवंबर 2023 को कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सर्व भी हो गया था। इसके बावजूद सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए।
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रीवा के तहसील कार्यालय में पदस्थ उमेश कुमार तिवारी ने पिछले साल याचिका दायर की थी। इसमें उनका कहना था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर जारी किया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति 1997 में हुई थी। दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उसे उक्त सर्कुलर के तहत सेवा का लाभ नहीं दिया गया। इस मामले में तीन नवंबर 2023 को कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सर्व भी हो गया था। इसके बावजूद सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ और न ही कोई जवाब पेश किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए।
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