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Jabalpur: बलवा कर प्राणघातक हमला करने वाले सात आरोपियों को 5-5 साल कैद, जिला अदालत का फैसला
Thu, 25 Aug 2022 08:06 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 25 Aug 2022 08:06 PM IST
सार
घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले और बलवा करने वाले सात आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। सभी को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
जबलपुर के हनुमानताल क्षेत्र में धारदार हथियारों से लैस होकर एक घर में घुसकर बलवा व जानलेवा हमला करने वाले सात आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे अजय सिंह ठाकुर की अदालत ने सातों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 1 जून 2014 को हनुमानताल क्षेत्रातंर्गत जानकीदास मंदिर के समीप सोनू सोनकर का किसी से विवाद हो रहा था। जिस पर फरियादी राजेश दीवान ने बीच-बचाव किया। इसी बात से नाराज होकर सोनू सोनकर ने अपने भाई बोरा उर्फ मोनू व साथी कल्लू उर्फ कालू, राजा, सचिन, नितिन व बाबा को बुला लिया। जो कि तलवार, चाकू, बेसबाल के डंडे व रॉड लेकर राजेश दीवान के घर में घुस गए और गाली-गलौज करते हुए बलवा कर राजेश पर प्राणघातक हमला कर दिया। जिससे राजेश को गंभीर चोटें आई थीं।
शिकायत पर पुलिस ने बलवा, 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त सातों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 1 जून 2014 को हनुमानताल क्षेत्रातंर्गत जानकीदास मंदिर के समीप सोनू सोनकर का किसी से विवाद हो रहा था। जिस पर फरियादी राजेश दीवान ने बीच-बचाव किया। इसी बात से नाराज होकर सोनू सोनकर ने अपने भाई बोरा उर्फ मोनू व साथी कल्लू उर्फ कालू, राजा, सचिन, नितिन व बाबा को बुला लिया। जो कि तलवार, चाकू, बेसबाल के डंडे व रॉड लेकर राजेश दीवान के घर में घुस गए और गाली-गलौज करते हुए बलवा कर राजेश पर प्राणघातक हमला कर दिया। जिससे राजेश को गंभीर चोटें आई थीं।
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शिकायत पर पुलिस ने बलवा, 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त सातों आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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