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Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का कठोर कारावास, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था
Mon, 17 Apr 2023 08:13 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 17 Apr 2023 08:13 PM IST
सार
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले युवक को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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Jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
जबलपुर में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 3 दिसंबर 2017 को पीड़िता की मां ने अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 2 बजे दिन में वह बेटी को घर में छोड़कर बाजार चली गई थी और जब वह करीब तीन बजे घर आई, तो बेटी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर बेटी की सहेली ने बताया कि बेटी सालिह उर्फ आबिद उर्फ राजा अंसारी के साथ है। वह साहिल खान के घर रजा चौक गई, तो साहिल घर पर नहीं था। मां ने पुलिस के सामने संदेह जताया था कि बेटी को साहिल उर्फ राजा खान बहला-फुसला कर कहीं भगा कर ले गया है।
शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को जांच में लिया। 8 दिसंबर 2017 को पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साहिल उर्फ आबिद के खिलाफ पॉक्सो व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त दंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 3 दिसंबर 2017 को पीड़िता की मां ने अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 2 बजे दिन में वह बेटी को घर में छोड़कर बाजार चली गई थी और जब वह करीब तीन बजे घर आई, तो बेटी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर बेटी की सहेली ने बताया कि बेटी सालिह उर्फ आबिद उर्फ राजा अंसारी के साथ है। वह साहिल खान के घर रजा चौक गई, तो साहिल घर पर नहीं था। मां ने पुलिस के सामने संदेह जताया था कि बेटी को साहिल उर्फ राजा खान बहला-फुसला कर कहीं भगा कर ले गया है।
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शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को जांच में लिया। 8 दिसंबर 2017 को पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साहिल उर्फ आबिद के खिलाफ पॉक्सो व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त दंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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