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Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Tue, 13 Feb 2024 08:27 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 13 Feb 2024 08:27 PM IST
सार

नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले को बीस साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो की अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने के आदेश जारी हुए हैं।

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Jabalpur 20 years imprisonment to person who raped a minor and made her pregnant
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जबलपुर पॉक्सो की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले आरोपी देवेन्द्र अहिरवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को बीस साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश भी दिये हैं। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 30 अगस्त 2022 को पीड़िता एल्गिन अस्पताल अपने चेकअप के लिए गई, जहां उसे पता चला कि वह गर्भवती है, जिसने पुलिस को दिये अपने बयान में बताया कि 12 फरवरी 2022 को आरोपी देवेन्द्र उसे अपनी दीदी के जन्मदिन में लेकर गया था। जहां बर्थडे पार्टी के बाद देवेन्द्र वहीं पर एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे, जिस कारण वह गर्भवती हो गई।
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जब उसने गर्भवती होने की जानकारी देवेन्द्र को दी तो उसने बातचीत करना बंद कर दिया। पीड़िता के बयान पर लार्डगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी देवेन्द्र को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।

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