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MP: दादी-पोते को थर्ड डिग्री टॉर्चर देने वाले वीडियो पर HRC का संज्ञान, रेलवे पुलिस अधीक्षक से मांगा प्रतिवेदन
Fri, 30 Aug 2024 10:24 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2024 10:24 PM IST
सार
बुजुर्ग दादी और उसके नाबालिग पोते के साथ थाना प्रभारी तथा पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने वाले वीडियो पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रेलवे जबलपुर से जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
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राज्य मानव अधिकार आयोग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कटनी जिले के जीआरपी थाने में एक बुजुर्ग दादी और उसके नाबालिग पोते के साथ थाना प्रभारी तथा पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से मारपीट किए जाने वाले वीडियो पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रेलवे जबलपुर से जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
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गौरतलब है कि वायरल वीडियो में कटनी जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहने एवं अन्य स्टॉफ नाबालिग और उसकी दादी कुसुमबाई के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए दिख रही है। जीआरपी एक प्रकरण में आरोपी की तलाश कर रही थी। उसके नहीं मिलने पर पुलिस उसकी मां तथा नाबालिग पुत्र को पूछताछ के लिए थाने ले आई थी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश भर में हुई आलोचना के बाद जीआरपी टीआई अरुणा वाहने, आरक्षक अजय श्रीवास्तव, शोएब अब्बासी, सलमान खान, ओंकार सिरसाम, वर्षा दुबे को निलंबित कर मामले की जांच रेल डीआईजी मोनिका शुक्ला को सौंपी गई है।
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मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी फरजाना मिर्जा ने बताया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार व वायरल वीडियो के आधार पर मामले को संज्ञान में लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की मुख्य पीठ भोपाल में अध्यक्ष मनोहर ममतानी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों के हनन का मामला मानकर पुलिस अधीक्षक (रेल) जबलपुर को जांच कराकर तीन सप्ताह में प्रतिवेदन पेश करने निर्देश जारी किए हैं।
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