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Hit And Run Act: ट्रक-बस के पहिए थमने से प्रभावित हुई जरूरी चीजों की सप्लाई, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार ले एक्शन
Tue, 02 Jan 2024 05:06 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 02 Jan 2024 05:06 PM IST
सार
ट्रक और बसों के पहिए थमने से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हुई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, सरकार हड़ताल समाप्त करवाने के लिए एक्शन ले।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
रन एंड हिट मामले में संशोधित कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ को सरकार की तरफ से बताया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को हड़ताल समाप्त करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
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याचिकाकर्ता अखिलेख त्रिपाठी और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि हिट एंड रन के प्रकरणों में लागू किए गए नए कानून के विरोध में ट्रक-बस ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ की। चालक की हड़ताल से बस, ट्रक व टैंकरों का संचालक बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों तक आवश्यक वस्तु नहीं पहुंची है। हड़ताल के कारण सब्जी, पेट्रोल, दूध सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बाधित हो रही है। हड़ताल से आम नागरिकों का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है।
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सरकार की तरफ उपस्थित हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित मामला होने के कारण सरकार संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेगी। युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करें और आवश्यक वस्तु की सप्लाई प्रभावित न हो। हड़ताल के कारण किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता पंकज दूबे, दिनेश उपाध्याय तथा रीतिका गुप्ता ने पैरवी की।
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