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अदालत: पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले को चार साल का कारावास, पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

Mon, 26 Oct 2026 10:13 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Mon, 26 Oct 2026 10:13 PM IST
सार

जबलपुर की जिला अदालत ने रामपुर मांडवा पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में आरोपी परवेज अख्तर उर्फ नावेद अंसारी को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने उसे चार साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना में चौकी का सामान क्षतिग्रस्त हुआ था।

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Four-year prison sentence for person who attacked police outpost with a petrol bomb
जबलपुर जिला अदालत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला अदालत ने गोरखपुर थाना क्षेत्रांतर्गत रामपुर मांडवा पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम फेंकने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान की अदालत ने दोषी को चार साल के कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि गत 18 अप्रैल की रात को लगभग दो बजे आरोपी परवेज अख्तर उर्फ नावेद अंसारी ने जबलपुर के गोरखपुर थानान्तर्गत स्थित मंडवा पुलिस चौकी पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया था। इस वारदात में आरोपी के साथ तीन अन्य नाबालिग आरोपी भी शामिल थे। पेट्रोल बम के हमला किए जाने से किसी प्रकार की जनक्षति नहीं हुई थी। पुलिस चौकी का सामान क्षतिग्रस्त हो गया था।
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पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों के खिलाफ किशोर बोर्ड के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसकी सुनवाई लंबित है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत जिला न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की तरफ से अपराध को गंभीर प्रवृत्ति को करार देते हुए अधिकतम सजा से दंडित किए जाने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत अधिवक्ता चार साल के कारावास तथा पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजन लहरसिंह ने पैरवी की।

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