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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Former MLA Pratibha Singh and her sons ordered to give maintenance amount to daughter-in-law every month

MP: पूर्व MLA व उनके बेटों को बहू को देनी होगी भरणपोषण की राशि, तीनों को 10-10 हजार हर माह भुगतान करने का आदेश

Mon, 27 Feb 2023 10:12 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Mon, 27 Feb 2023 10:12 PM IST
सार

प्रधान न्यायाधीश केएन सिंह की अदालत ने भाजपा की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और उनके दोनों बेटे अनुराग सिंह और नीरज सिंह को बहू ज्योति सिंह को भरणपोषण राशि अदायगी के आदेश दिए हैं। ज्योति के पति नितिन की 2011 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से नितिन के व्यापार और कृषि की देखरेख पूर्व MLA और उनके दोनों बेटे कर रहे थे।

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Former MLA Pratibha Singh and her sons ordered to give maintenance amount to daughter-in-law every month
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर में कुटुंब न्यायालय ने पूर्व MLA प्रतिभा सिंह और उनके बेटों को बहू को हर माह भरणपोषण राशि देने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश केएन सिंह की अदालत ने भाजपा की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और उनके दोनों बेटे अनुराग सिंह और नीरज सिंह को बहू ज्योति सिंह को भरणपोषण राशि अदायगी के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि तीनों अनावेदक 10-10 हजार कुल 30 हजार रुपये 18 सितंबर 2017 से प्रत्येक माह की पांच तारीख को ज्योति सिंह के बैंक खाते में जमा करेंगे।

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यह मामला राइट टाउन जबलपुर निवासी ज्योति सिंह की ओर से दायर किया गया था। उसमें कहा गया था कि उनका विवाह हिंदू रीति-रिवाज के साथ भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह के छोटे बेटे नितिन सिंह के साथ वर्ष 2007 में हुआ था। वर्ष 2011 में उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पति के हिस्से के व्यापार और कृषि पर उनकी सास प्रतिभा सिंह, जेठ अनुराग सिंह और नीरज सिंह संचालन कर रहे हैं। वे उसे पहले क्रमश: दो हजार और पांच हजार, उसके बाद 15 हजार रुपये भरणपोषण के लिए देते रहे। इसके बाद उन्होंने भरणपोषण की राशि देना बंद कर दी। इस पर आवेदक ज्योति ने 80 हजार रुपये प्रतिमाह भरणपोषण की राशि दिलाए जाने को लेकर उक्त परिवाद दायर किया था।
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सुनवाई के बाद न्यायालय ने पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद आवेदक के पक्ष में राहत पूर्ण आदेश दिया। अदालत ने तीनों अनावेदकों को 10-10 हजार रुपये कुल 30 हजार रुपये प्रतिमाह पांच तारीख को आवेदक ज्योति सिंह के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। आवेदक की ओर से अधिवक्ता प्रदीप बत्रा ने पैरवी की।

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