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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Five years in jail for molesting a minor, special POCSO court also imposed a fine of two thousand

MP News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की जेल, पॉक्सो की विशेष अदालत ने दो हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 20 Apr 2023 09:46 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 20 Apr 2023 09:46 AM IST
सार

पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Five years in jail for molesting a minor, special POCSO court also imposed a fine of two thousand
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रंगीला वंशकार को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 22 अक्टूबर 2021 की दोपहर 03.00 बजे उसकी माता किराने का सामान लेने किराना दुकान गई थी। उसका भाई घर के पास की दुकान में बैठा था एवं वह घर पर अकेली थी। उसी समय आरोपी उसके घर के बाहर आकर उसे आवाज लगाने लगा, जिसे सुनकर वह बाहर आई, तो आरोपी बुरी नीयत से उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लीलता करने लगा। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 
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