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Jabalpur News: बेटी के सामने कर दी पिता की हत्या, कोर्ट ने आरोपी दामाद को सुनाई आजीवन कारावास
Tue, 21 Jan 2025 11:29 AM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 11:29 AM IST
सार
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी दामाद को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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कोर्ट ने सुनाई सजा।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बेटी को ससुराल से लेने आए पिता की दामाद ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी दामाद को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला ने आरोपी दामाद को आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, ममता बाई निवासी ग्राम भैंसावाही थाना कुंडम के घर उसके पिता उसे लेने के लिए पहुंचे थे। भोजन करने के बाद पिता सो गए। रात में लगभग दो बजे पति उम्मेद ने अपने ससुर को उठाकर कहा कि वह उसकी पत्नी को अपने साथ न ले जाए। ससुर ने कहा कि वह अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। विवाद बढ़ने पर उम्मेद ने अपने ससुर को रात में ही घर से बाहर निकाल दिया।
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पिता के घर से निकलने के बाद उम्मेद धारदार हथियार लेकर उनके पीछे गया। उसे रोकने के लिए ममता भी पीछे गई। रास्ते में उम्मेद ने अपने ससुर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जब ममता ने अपने पिता पर हमला करने से उम्मेद को रोकने की कोशिश की, तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उम्मेद ने ससुर पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी।
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घटना के बाद आरोपी की पत्नी और मृतक की बेटी ममता ने कुंडम पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी दामाद को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बविता कुल्हारा ने पैरवी की।
