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Jabalpur News: पीएस और डीएमई को अवमानना का नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश पर नहीं की कार्रवाई
Thu, 07 Nov 2024 01:16 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2024 01:16 PM IST
सार
पीड़ित की ओर से लगाई गई याचिका में कहा गया कि तीन माह का समय बीत जाने के बाद भी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अधिकारियों को नोटिस जारी कर अवमानना कार्रवाई के संबंध में जवाब मांगा है।
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जबलपुर हाईकोर्ट।
विस्तार
मप्र जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ वयोवृद्ध सेवानिवृत्त डीन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस एके सिंह की एकलपीठ ने लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अरुण कुमार श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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जबलपुर निवासी डॉ. केके कौल (93) की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से वे डीन पद से सेवानिवृत्त हुए थे। हाईकोर्ट ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दो अगस्त 2024 को पारित आदेश में उन्हें 80वें वर्ष में प्रवेश यानी 13 अक्टूबर 2011 की तिथि से अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे। इसी प्रकार 85वें और 90वें वर्ष में प्रवेश करने पर अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ देने के भी आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए थे।
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याचिका में कहा गया कि तीन माह का समय बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। राज्य शासन के 30 अक्टूबर 2010 के परिपत्र के अनुसार, 80वें वर्ष की आयु में प्रवेश करने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी मूल पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन पाने का अधिकारी है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अधिकारियों को नोटिस जारी कर अवमानना कार्रवाई के संबंध में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।
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