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MP News: बिल्डर से रिकवरी नहीं करने पर भोपाल कलेक्टर को अवमानना नोटिस, आदेश का पालन नहीं कराने पर MPHC सख्त

Sun, 02 Jul 2023 08:17 AM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Sun, 02 Jul 2023 08:17 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को भोपाल कलेक्टर को आदेश दिया था कि रेरा द्वारा जारी आरआरसी की तामीली कराएं। कोर्ट ने कलेक्टर से यह उम्मीद भी जताई थी वे आदेश का पालन करेंगे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना का नोटिस दिया गया है।

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Contempt notice to Bhopal collector for not recovering from builder
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मप्र हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मामले में पूछा है कि स्पष्ट आदेश के बावजूद रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) द्वारा जारी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट की तामीली क्यों नहीं कराई।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को भोपाल कलेक्टर को आदेश दिया था कि रेरा द्वारा जारी आरआरसी की तामीली कराएं। कोर्ट ने कलेक्टर से यह उम्मीद भी जताई थी वे आदेश का पालन करेंगे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। जिस पर भोपाल निवासी प्रोफेसर संजय सहाय ने याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उन्होंने सोनिका इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भोपाल से वर्ष 2011 में 24 सौ वर्गफुट का प्लॉट खरीदा था। कुल कीमत 8 लाख 40 हजार तय हुई थी। याचिकाकर्ता द्वारा बिल्डर को 6 लाख 40 हजार रुपए देने के बावजूद 2014 तक काम शुरू नहीं हुआ।
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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय पांडे ने बताया कि रेरा ने वर्ष 2019 में बिल्डर के खिलाफ ब्याज सहित मूल राशि 11 लाख 17,852 रुपए की रिकवरी का आदेश जारी किया। इसके बाद रेरा ने 5 मार्च 2021 को आरआरसी जारी कर भोपाल कलेक्टर को इसकी रिकवरी करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा कई बार अभ्यावेदन देने के बावजूद कलेक्टर भोपाल द्वारा आदेश का पालन नहीं कराया गया। जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई।
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