फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Arrest warrant against former Principal Secretary

मध्य प्रदेश: पूर्व प्रमुख सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त

Thu, 24 Sep 2026 10:28 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 10:28 PM IST
सार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं होने पर वेटरनरी विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने भोपाल पुलिस आयुक्त को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। 

विज्ञापन
Arrest warrant against former Principal Secretary
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वेटरनरी विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव के खिलाफ खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिना गैर-जमानती वारंट जारी किए बिना अनावेदक अदालत में पेश नहीं होंगे। एकलपीठ ने वारंट तामील की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस आयुक्त को सौंपते हुए अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को निर्धारित की है।

विज्ञापन


जबलपुर के सेवानिवृत्त असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर केके गर्ग की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वेतन से काटी गई राशि के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को आदेश पारित आदेश में काटी गई राशि 90 दिन के भीतर लौटाने के निर्देश दिए थे। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत, घंटों की मशक्कत के बाद निकाले जा सके शव; गांव में शोक
विज्ञापन
विज्ञापन


एकलपीठ ने सुनवाई दौरान विभाग ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को अवमानना याचिका के नोटिस प्राप्त होने के संबंध में पत्र भेजा था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही पूर्व आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की गई। संबंधित अधिकारी के अदालत में उपस्थित होने और पूर्व में पारित आदेश का पालन करने की उम्मीद नहीं है। एकलपीठ ने तत्कालीन प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें पेश करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता केवीएस सुनील राव ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed