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Jabalpur News: दो हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले पुलिस आरक्षक को काटनी होगी चार साल की जेल; बेल बॉन्ड निरस्त

Sun, 04 Jan 2026 09:09 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 04 Jan 2026 09:09 PM IST
सार

जबलपुर हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोप में चार साल की सजा पाए पुलिस आरक्षक विवेक साहू की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने उसका बेल बॉन्ड निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

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A police constable who accepted a bribe of Rs 2,000 will be jailed for four years
दो हजार की रिश्वत लेने वाले पुलिस आरक्षक को काटना होगी चार साल की जेल

विस्तार

जबलपुर में रिश्वत के आरोप में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उचित ठहराते हुए पुलिस आरक्षक की अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेन्द्र कुमार वाणी ने अपीलकर्ता का बेल बॉन्ड निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया है।

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अपीलकर्ता विवेक साहू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा चार साल की सजा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अभियोजन के अनुसार, विवेक साहू जबलपुर के शाहपुरा थाने में पुलिस आरक्षक के पद पर तैनात था।

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शिकायतकर्ता देवी सिंह के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन बाद में वह न्यायालय से जमानत प्राप्त कर चुकी थीं। इसके बावजूद अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को गिरफ्तारी की धमकी देते हुए रिश्वत की मांग की। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने अपीलकर्ता को दो हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

अपील को खारिज कर दिया
ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद विवेक साहू को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा से दंडित किया था। हाईकोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को उचित ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया। एकलपीठ ने अपीलकर्ता के बेल बॉन्ड निरस्त करते हुए उसे हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश जारी किया।

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