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Jabalpur News: प्रदेश के 60 प्रतिशत जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष नियुक्त नहीं, हाईकोर्ट को लिखा गया पत्र
Mon, 17 Mar 2025 02:15 PM IST
जबलपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: जबलपुर ब्यूरो
Updated Mon, 17 Mar 2025 02:15 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के 60% जिला उपभोक्ता आयोगों में सात साल से अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट को पत्र लिखकर शीघ्र नियुक्ति की मांग की। सरकार के आश्वासन और अदालती निर्देशों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश के 60% जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। पिछले सात वर्षों से रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है।
अध्यक्ष पदों की भारी कमी
प्रदेश के 51 जिला उपभोक्ता आयोगों में से 31 आयोगों में अध्यक्ष पद खाली हैं। इस कारण एक ही अध्यक्ष को तीन-तीन जिलों में प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम करना पड़ रहा है। इससे न केवल मामलों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है।
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हाईकोर्ट को लिखा गया पत्र
इस मुद्दे को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। पत्र के अनुसार, राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पर 31 जनवरी तक 31 जिलों में अध्यक्ष पद रिक्त होने की पुष्टि की गई है।
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सरकार के आश्वासन के बावजूद नियुक्ति नहीं
नागरिक उपभोक्ता मंच ने 2018 में इस विषय पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो सकीं। इस कारण 2021 में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई, लेकिन तीन साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
शीघ्र नियुक्ति की मांग
उपभोक्ता मंच ने सरकार से अपील की है कि शीघ्र अध्यक्षों की नियुक्ति कर लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सके।
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अध्यक्ष पदों की भारी कमी
प्रदेश के 51 जिला उपभोक्ता आयोगों में से 31 आयोगों में अध्यक्ष पद खाली हैं। इस कारण एक ही अध्यक्ष को तीन-तीन जिलों में प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम करना पड़ रहा है। इससे न केवल मामलों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है।
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हाईकोर्ट को लिखा गया पत्र
इस मुद्दे को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। पत्र के अनुसार, राज्य उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पर 31 जनवरी तक 31 जिलों में अध्यक्ष पद रिक्त होने की पुष्टि की गई है।
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सरकार के आश्वासन के बावजूद नियुक्ति नहीं
नागरिक उपभोक्ता मंच ने 2018 में इस विषय पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो सकीं। इस कारण 2021 में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई, लेकिन तीन साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
शीघ्र नियुक्ति की मांग
उपभोक्ता मंच ने सरकार से अपील की है कि शीघ्र अध्यक्षों की नियुक्ति कर लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाई जाए, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर न्याय मिल सके।
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