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Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, पीड़िता को 50 हजार प्रतिकर राशि देने के निर्देश

Thu, 27 Apr 2023 11:00 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 27 Apr 2023 11:00 PM IST
सार

नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अक्की उर्फ आकाश को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

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20 years imprisonment for raping a minor, instructions to give Rs 50,000 as compensation to the victim
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ने एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अक्की उर्फ आकाश को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि बरेला थाने में पीड़िता के पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी 1 मई 2019 की रात्रि ढाई बजे करीब घर से बिना बताए कहीं चली गई है। जो कि अपने साथ में कपड़े लैपटाप व पैसा ले गई है। उसे शक है कि उसकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आधारताल का अक्की उर्फ आकाश शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने घर ले गया। जहां उसके द्वारा मना करने के बाद भी उसके साथ गलत काम किया। जिसके बाद पुलिस ने दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी अक्की उर्फ आकाश को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
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