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Jabalpur News: सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल का कारावास, न्यायालय ने दो-दो हजार का अर्थदंड भी लगाया

Sun, 30 Mar 2025 09:02 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 30 Mar 2025 09:02 PM IST
सार

न्यायालय ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी दो आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 2021 में गोरखपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। साक्ष्यों, गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। 

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20 years imprisonment for gang rape accused
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यायालय ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देकर सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) 12वें अपर सत्र न्यायाधीश अभिलाषा एन. मवार ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायालय ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।

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सरकार की तरफ उपस्थित लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि गोलू उर्फ विनोद चौधरी (30) निवासी चौधरी मोहल्ला भान तलैया, बेलबाग और गगन पासी (24) निवासी कृपाल चौक थाना गोरखपुर ने पीड़ित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसकी रिपोर्ट पीड़ित द्वारा 13 मार्च 2021 को गोरखपुर थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा-376, 376 ए बी, 506 ताहि, 3,4, 5 एम, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था।
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प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए गए साक्ष्य, गवाह तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उक्त सजा से दंडित किया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे द्वारा की गई। 

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