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जबलपुर: यूजी नीट में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अनावेदकों से मांगा जवाब

Fri, 25 Feb 2022 08:33 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 25 Feb 2022 08:33 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि वे ओबीसी वर्ग में आती हैं तथा मेडीकल में प्रवेश लेकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण लागू न करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रही हैं। 

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Jabalpur: Why there is no 27 percent reservation for OBC in UG NEET, High Court issues notice and seeks reply from non-applicants
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यूजी नीट के प्रवेश में ओबीसी को आरक्षण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश मेडीकल प्रवेश नियम 2018 के अनुरूप ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण लागू नहीं किए जाने को चुनौती दी गई है। जस्टिस शील नागू व जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
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हाईकोर्ट में यह मामला याचिकाकर्ता कु. उमा कहार की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि वे ओबीसी वर्ग में आती हैं तथा मेडीकल में प्रवेश लेकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण लागू न करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रही हैं। मामले में न्यायालय ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी आधिवक्ता विनायक शाह, रामेश्वर ठाकुर, उदय कुमार, परमानंद साहू पैरवी कर रहे हैं।
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