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जबलपुर: जादू टोने के शक में हत्या करने वाले को उम्रकैद, अदालत ने दोषी पर पांच सौ का जुर्माना भी लगाया

Thu, 20 Jan 2022 05:14 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 20 Jan 2022 05:14 PM IST
सार

चरगवां क्षेत्र में जादू टोने के शक में एक युवक की डंडे से पीटकर हत्या करने वाले को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे उमेश कुमार सोनी की अदालत ने आरोपी कंचन पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।
 

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Jabalpur: Life imprisonment for the murderer on suspicion of witchcraft, the court also imposed a fine of five hundred on the accused
हत्यारे को मिली उम्रकैद की सजा - फोटो : istock

विस्तार

चरगवां क्षेत्र में जादू टोने के शक में एक युवक की डंडे से पीटकर हत्या करने वाले को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे उमेश कुमार सोनी की अदालत ने आरोपी कंचन पटेल को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 अक्टूबर 2018 की शाम लगभग 6 बजे मृतक धनराज उर्फ बच्चू पटेल ग्राम बिछुआ स्थित चौतरिया माई के चबूतरे पर बैठा था। उसी समय अभियुक्त कंचन पटेल आकर उसे गालियां देकर बोलने लगा कि बहुत गुनिया तांत्रिक बनता है। मेरे पिता को भी तूने ही तंत्र-मंत्र फूंककर मारा है और अब हम लोगों के पीछे पड़ा है। विरोध करने पर आरोपी कंचन पटेल ने हाथ में रखे डंडे से बच्चू पटेल के सिर पर दो बार वार किया था। जिससे बच्चू का सिर फट गया और खून निकलने लगा था।
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परिजन एवं गांव वाले बच्चू को मेडिकल अस्पताल जबलपुर ले गए। जिसकी इलाज के दौरान 20 अक्टूबर 2018 को रात्रि में मृत्यु हो गई। घटना के आधार पर चरगवां पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। जहां सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ अभिषेक दीक्षित ने पक्ष रखा।
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