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जबलपुर: सैंडल दिलाने के बहाने 20 साल की युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 07 Jan 2022 11:56 AM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Fri, 07 Jan 2022 11:56 AM IST
सार
जबलपुर में 6 साल पहले 20 वर्षीय युवती को बंधकर बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
जबलपुर में 6 साल पहले 20 साल की युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 23 अप्रैल 2016 को घमापुर सिद्धबाबा में रहने वाला आरोपी 20 वर्षीय युवती को सैंडल दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना के बारे में पुलिस को बताने पर युवती को जान से मारने की धमकी दी थी।
युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए एससी-एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जैन ने पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी बालमुकुंद साहू को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए एससी-एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार जैन ने पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी बालमुकुंद साहू को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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