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जबलपुर: प्राणघातक हमला करने वाले आधा दर्जन लोगों को 5-5 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Tue, 08 Feb 2022 07:44 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 08 Feb 2022 07:44 PM IST
सार

कैंट थानातंर्गत मारपीट कर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा से दंडित किया है। एससी-एसटी के विशेष न्यायधीश सुनील कुमार जैन की अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
 

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Jabalpur: Half a dozen people who carried out a fatal attack were sentenced to 5-5 years, also imposed a fine of Rs 10-10 thousand
आधा दर्जन आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा से दंडित किया है। - फोटो : istock

विस्तार

कैंट थानातंर्गत मारपीट कर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा से दंडित किया है। एससी-एसटी के विशेष न्यायधीश सुनील कुमार जैन की अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि जब फरियादी प्रिंस 6 अगस्त 2014 को अपने दोस्त के साथ रात करीब 10:30 बजे नौकरी करके अपने घर आ रहा था, तभी बर्फ की फैक्ट्री के पास उन लोगों ने देखा कि मोनू से आरोपी आदिल व लकी मारपीट कर रहे थे। फरियादी प्रिंस अपने दोस्त के साथ मोनू को छुड़ाने के लिए गए तो उसी समय आरोपी के साथ उसके चार-पांच दोस्त जिनके नाम शहवाज, छोटू, शहजाद, आजाद और सरीफ  भी वहां आ गये और उन्होंने फरियादी और उसके दोस्त को पकड़ लिया और उन्हें मारने लगे।
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आदिल ने फरियादी को चाकू से मारा जिससे प्रिंस को पेट में नीचे की ओर चोट आई। हमला करने के बाद सभी आरोपी भाग गए। जिसके बाद मामले की शिकायत केंट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने धारा 307 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ऋुतराज कुमरे ने पैरवी की।
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