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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur: 20 years jail for brother-in-law who raped minor sister-in-law, POCSO court also imposed a fine of 7 thousand

जबलपुर: नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की सजा, पॉक्सो की अदालत ने 7 हजार का जुर्माना भी लगाया

Wed, 26 Jan 2022 01:06 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 26 Jan 2022 01:06 PM IST
सार

नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा रीतेश कुमार झारिया को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा से दंडित किया है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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Jabalpur: 20 years jail for brother-in-law who raped minor sister-in-law, POCSO court also imposed a fine of 7 thousand
Jabalpur: नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजा रीतेश कुमार झारिया को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा से दंडित किया है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 फरवरी 2020 को फरियादी ने गढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 2 फरवरी 2020 को उसकी मां उसकी दोनों बहनों के साथ रिश्तेदारी में पिंडरई गई थी। उस समय वह अपने पापा व जीजा के साथ घर पर थी। रात्रि करीब  10 बजे पापा स्वास्थ्य खराब होने से दवाई खाकर सो गए और वह भी वहीं  नीचे बिस्तर बिछाकर सो गई और उसका जीजा रितेश अंदर के कमरे में खटिया पर सो रहा था। रात्रि करीब 1 से 2 बजे जीजा ने उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने फरियादी से कहा कि यदि वह उक्त घटना किसी को बताएगी तो उसे व उसकी बहन को जान से खत्म कर देगा। 
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दूसरे दिन पीड़िता ने अपनी आपबीती अपने पिता को बताई और 5 फरवरी को मां और बहनों के घर वापस आने के बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने जीजा को उक्त सजा व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पैरवी की। 
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