{"_id":"62388fe14644ba465520fe80","slug":"jabalpur-20-years-imprisonment-for-raping-minor-pocso-court-also-imposed-a-fine-of-ten-thousand","type":"story","status":"publish","title_hn":"जबलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, पॉक्सो की अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जबलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, पॉक्सो की अदालत ने दस हजार का जुर्माना भी लगाया
Mon, 21 Mar 2022 08:16 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 21 Mar 2022 08:16 PM IST
सार
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल का कारावास दिया है। मामला दो साल पुराना है। दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जबलपुर जिला अदालत में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी मोहित साहू को 20 साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की ओर से 16 जनवरी 2020 को अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपनी सहेली के यहां कॉपी लेने जा रही थी। तालाब के पास उसकी बुआ के लडक़े का घर है, जहां पर आरोपी मोहित साहू खड़ा मिला और उससे कहने लगा कि उसे उसका भैया घर पर बुला रहा है तो वह घर के अंदर गई। जहां पर आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
विज्ञापन
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की ओर से 16 जनवरी 2020 को अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपनी सहेली के यहां कॉपी लेने जा रही थी। तालाब के पास उसकी बुआ के लडक़े का घर है, जहां पर आरोपी मोहित साहू खड़ा मिला और उससे कहने लगा कि उसे उसका भैया घर पर बुला रहा है तो वह घर के अंदर गई। जहां पर आरोपी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
विज्ञापन
