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जबलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

Wed, 06 Apr 2022 08:08 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 06 Apr 2022 08:08 PM IST
सार

जबलपुर जिले के रांझी थानातंर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने 20 साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी गोपाल महोबिया पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
 

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Jabalpur: 20 years imprisonment for raping minor, 10 thousand fine
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

जबलपुर जिले के रांझी थानातंर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने 20 साल की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी गोपाल महोबिया पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने रांझी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 मई 2020 की सुबह पड़ोस में रहने वाली महिला ने पीड़िता की मां को बताया कि पीड़िता कल आरोपी गोपाल के घर शाम करीब 06:30 बजे टीवी देखने गई थी। उस वक्त पीड़िता की पड़ोसी छत पर टहल रही थी, तब उसने देखा कि पीडि़ता के साथ आरोपी गोपाल महोबिया घर के अंदर गलत काम कर रहा था। आरोपी ने पीड़िता का मुंह भी दबा रखा था। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी गोपाल महोबिया को 20 साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से डीपीओ अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा।
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