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MP High Court: पूर्व पति को तंग करने पर तलाकशुदा महिला पर लगा एक लाख का जुर्माना, जानें अदालत ने क्या कहा
Thu, 07 Mar 2024 06:48 AM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: गुलाम अहमद
Updated Thu, 07 Mar 2024 06:48 AM IST
सार
न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने आदेश में कहा कि महिला पूर्व पति को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर तंग कर रही है। महिला ने सहमति से तलाक की शर्तों को भंग करते हुए अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के खिलाफ मामले को फिर खुलवा दिया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर ने एक अहम फैसला देते हुए एक तलाकशुदा महिला पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने आदेश में कहा कि महिला पूर्व पति को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर तंग कर रही है। एक लाख रुपये चुकाए जाने का यह आदेश अनैतिक मुकदमेबाजों को चेतावनी देने के लिए है, ताकि वे अदालतों की आंखों में धूल न झोंक सकें।
न्यायमूर्ति अभ्यंकर ने कहा, अदालतों में गंभीर मुकदमों की सुनवाई होनी चाहिए, लिहाजा उनका कीमती वक्त किसी भी तरह बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। महिला ने सहमति से तलाक की शर्तों को भंग करते हुए अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के दहेज उत्पीड़न, मारपीट और महिला की मर्जी के खिलाफ गर्भपात के मामले को फिर खुलवा दिया।
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न्यायमूर्ति अभ्यंकर ने कहा, अदालतों में गंभीर मुकदमों की सुनवाई होनी चाहिए, लिहाजा उनका कीमती वक्त किसी भी तरह बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। महिला ने सहमति से तलाक की शर्तों को भंग करते हुए अपने पूर्व पति और उसके बुजुर्ग माता-पिता के दहेज उत्पीड़न, मारपीट और महिला की मर्जी के खिलाफ गर्भपात के मामले को फिर खुलवा दिया।
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