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इंदौर: हादसे में होमगार्ड जवान की मौत, पत्नी और परिजन को मिला 60 लाख का मुआवजा
Sat, 12 Sep 2026 06:55 AM IST
Arjun Richhariya
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Arjun Richhariya
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:55 AM IST
सार
इंदौर-इच्छापुर रोड पर ट्रक की टक्कर से होमगार्ड जवान की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने परिजनों को ब्याज सहित 60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाया। ट्रक चालक की लापरवाही से हुए इस हादसे में जवान की पत्नी भी घायल हुई थीं।
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INDORE NEWS
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
विस्तार
सड़क दुर्घटना में होमगार्ड जवान तरुण की मृत्यु के मामले में 60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी), इंदौर द्वारा पारित इस आदेश पर यह राशि उसके आश्रित परिजन को ब्याज सहित दी जाएगी। न्यायालय ने क्षतिपूर्ति की राशि वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी को संयुक्त एवं पृथक रूप से अदा करने के लिए आदेशित किया है।
इंदौर-इच्छापुर रोड पर हुआ था हादसा
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनीष कौशल ने बताया कि 05 फरवरी 2023 को तरूण अपनी पत्नी रीना के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान दोनों इंदौर-इच्छापुर रोड स्थित शिव मंदिर के सामने, रुस्तमपुरा, पंधाना से गुजर रहे थे। तभी वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09-एच.जी.-2457 के चालक ने अपने वाहन को अत्यंत तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए तरुण की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में तरुण को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं, उसकी पत्नी रीना को भी गंभीर चोटें आईं।
ब्याज सहित मिलेंगे 60 लाख रुपये
प्रकरण में मृतक के आश्रित परिजन ओर घायल पत्नी की ओर से अधिवक्ता मनीष कौशल, अधिवक्ता शुभम सिंह तोमर एवं अधिवक्ता ओमवीर सिंह राजावत ने पैरवी की। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर अधिकरण ने मृतक के परिवार को ब्याज सहित 60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया।
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इंदौर-इच्छापुर रोड पर हुआ था हादसा
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता मनीष कौशल ने बताया कि 05 फरवरी 2023 को तरूण अपनी पत्नी रीना के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान दोनों इंदौर-इच्छापुर रोड स्थित शिव मंदिर के सामने, रुस्तमपुरा, पंधाना से गुजर रहे थे। तभी वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09-एच.जी.-2457 के चालक ने अपने वाहन को अत्यंत तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए तरुण की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में तरुण को गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वहीं, उसकी पत्नी रीना को भी गंभीर चोटें आईं।
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ब्याज सहित मिलेंगे 60 लाख रुपये
प्रकरण में मृतक के आश्रित परिजन ओर घायल पत्नी की ओर से अधिवक्ता मनीष कौशल, अधिवक्ता शुभम सिंह तोमर एवं अधिवक्ता ओमवीर सिंह राजावत ने पैरवी की। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर अधिकरण ने मृतक के परिवार को ब्याज सहित 60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया।
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