Indore News: महाकुंभ की वायरल गर्ल को मिली राहत, हाईकोर्ट ने कहा- अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई न करें
प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुईं नाबालिग लड़की और उसके पुरुष मित्र को इंदौर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने महेश्वर थाने में दर्ज प्रकरण में अगली सुनवाई तक दंपती के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
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प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई वायरल गर्ल एक बार फिर सुर्खियों में है। नाबालिग ने केरल में एक मुस्लिम युवक से शादी की है और यह मामला फिलहाल कोर्ट में है। इंदौर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दंपती को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में दर्ज प्रकरण में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, फिल्म की शूटिंग के दौरान नाबालिग ने केरल में युवक से शादी कर ली थी। इस मामले में वायरल गर्ल के परिजनों ने महेश्वर थाने में केस दर्ज कराते हुए दावा किया था कि वह नाबालिग है। इसके बाद नाबालिग के पति के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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वहीं, नाबालिग का कहना है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वह इसके संबंध में कोर्ट में दस्तावेज भी पेश कर चुकी है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस गजेंद्र सिंह ने अंतरिम आदेश पारित किया। आदेश के अनुसार, महेश्वर थाने में दर्ज प्रकरण के आधार पर अगली सुनवाई तक नाबालिग और उसके पति के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दंपती ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर खुद को बालिग बताया है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि नाबालिग के जन्म संबंधी दस्तावेजों में बदलाव किया गया है। केस दर्ज होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस युवक की तलाश कर रही है। फिलहाल दोनों केरल में हैं। इस मामले के बाद नाबालिग ने फिलहाल फिल्म की शूटिंग भी छोड़ दी है।
