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Indore: बुरे फंसे तीन पार्षद, कांग्रेस से भाजपा में जाने पर छिन सकती है पार्षदी, राज्यपाल के पास पहुंचा मामला
Tue, 21 May 2024 12:25 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Tue, 21 May 2024 12:25 PM IST
सार
कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीते तीन पार्षदों पर गिर सकती है दलबदल कानून की गाज, कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल से की याचना
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सोनिला मिमरोट भाटिया ने सोमवार को पार्षद दल के साथ निगम शुल्क में बढ़ोतरी पर विरोध भी किया।
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल, इंदौर
विस्तार
हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले इंदौर के तीन पार्षदों ममता सुभाष सुनेर, शिवम यादव एवं विनीता धर्मेंद्र मौर्य को पार्षद पद से बर्खास्त करने के लिए इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया मिमरोट भाटिया ने अभिभाषक जयेश गुरनानी के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को याचिका भेजी है। याचिका में कहा गया है कि तीनों पार्षदों को दलबदल कानून का हवाला देकर पद से हटाएं तथा उक्त वार्डों में फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है।
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ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश में पूर्व में भी सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने दल बदलकर कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर भाजपा की सरकार बनाई थी, जिसके बाद दलबदल कानून के अंतर्गत 22 विधानसभा सीटों पर पुनः चुनाव हुए थे। हाल ही में इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम द्वारा दलबदल से कांग्रेस को प्रत्याशी विहीन होना पड़ा था तथा डमी प्रत्याशी मोती सिंह को सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका में देरी होने से राहत नहीं दी थी।
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भारतीय संविधान अनुसार संसद या विधायक दल बदल करते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के तहत उक्त सांसद एवं विधायक का कार्यकाल समाप्त करने का प्रावधान है परंतु संभवतः यह पहली बार है कि इंदौर नगर निगम के तीन पार्षदों द्वारा दलबदल किया गया है। उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था तथा मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त परिस्थिति में पुनः चुनाव कराए जा सकते हैं।
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उक्त संदर्भ में कांग्रेस की पार्षद एवं इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया मिमरोट भाटिया ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को याचिका प्रस्तुत कर दल बदलू पार्षद ममता सुभाष सुनेर, शिवम् यादव एवं विनीता धर्मेंद्र मौर्य को तत्काल पार्षद पद से बर्खास्त करने एवं शेष कार्यकाल के लिए पुनः चुनाव कराने की मांग की है। यह आवेदन सोनिया मिमरोट भाटिया द्वारा अभिभाषक जयेश गुरनानी द्वारा विधिक अभिमत प्राप्त करने पश्चात दिया गया है।
