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Indore News: इंश्योरेंस कंपनी से तीन साल के बालक को 49 लाख का मुआवजा, हादसे में खो दिए थे माता पिता

Thu, 30 Jan 2025 08:30 PM IST
अर्जुन रिछारिया अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Thu, 30 Jan 2025 08:30 PM IST
सार

Indore News: सड़क हादसे के मामले में इंदौर जिला न्यायालय ने दिया फैसला, बच्चे के दादा दादी ने कोर्ट में लगाया था केस। 
 

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

इंदौर में जिला न्यायालय ने तीन साल के बालक को माता पिता के निधन पर इंश्योरेंस कंपनी को 49 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माता, पिता और गर्भस्थ शिशु की मृत्यु होने और तीन साल के बालक को हादसे में स्थायी शारीरिक नुकसान होने पर यह फैसला सुनाया है। 
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क्या है मामला
दिनांक 10.02.2023 को दुर्घटना हुई थी। राहुल अपनी मोटर सायकल पर पत्नि करीना एवं पुत्र रितिक को पीछे बैठाकर अपनी सही साइड व सीमित गति से यातायात के नियमों का पालन कर वाहन चलाते हुए अपने ससुराल जा रहा था। दोपहर 1.30 बजे लगभग वह पाकीजा रोड़, बायपास, खजराना, इंदौर पहुंचा ही था कि तभी वाहन डम्फर क. आर.जे.09 जी डी 6702 का चालक अपने वाहन को अत्यंत तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और राहुल की मोटर सायकल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राहुल उसकी पत्नि करीना एवं पुत्र रितिक तीनों वाहन मोटर सायकल सहित नीचे गिर पड़े। राहुल व करीना को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर व प्राणघातक चोटें आने से दोनों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी एवं घायल रितिक को उपचार हेतु हास्पिटल ले जाया गया था। हादसे के वक्त महिला का पांच माह का गर्भ भी था।
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ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश
अधिवक्ता मनीष कौशल, शुभमसिंह तोमर और ओमवीर सिंह ने बताया कि दुर्घटना में डम्फर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बीमित था। कोर्ट ने सभी तथ्यों के आधार पर तीन साल के रितिक को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कुल 49 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। 
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