{"_id":"62bc44708695da71537d70cd","slug":"indore-news-collector-arrested-seven-accused-involved-in-criminal-activities","type":"story","status":"publish","title_hn":"Indore News: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सात आरोपियों को कलेक्टर ने किया जिलाबदर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Indore News: आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सात आरोपियों को कलेक्टर ने किया जिलाबदर
Wed, 29 Jun 2022 05:54 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Wed, 29 Jun 2022 05:54 PM IST
सार
इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सात आरोपियों को जिलाबदर किया है। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि छह माह तक ये लोग इंदौर और आसपास की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का सिलसिला जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत सात आरोपियों को जिलाबदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है उनमें हातोद थाना क्षेत्र के राजेश पिता भगवान सिंह मकवाना (निवासी ग्राम बसान्द्रा) एवं नीलेश पिता राधेश्याम (निवासी ग्राम बागरी मोहल्ला), महू थाना क्षेत्र के संदीप पिता राजू पंडित (निवासी सीबी क्वार्टर यादव मोहल्ला महू) एवं सूरज पिता राजू पंडित (निवासी 2681 यादव मोहल्ला महू), मानपुर थाना क्षेत्र के धारासिंह पिता आशाराम (निवासी ग्राम नाहरखेड़ी) एवं दिलीप पिता उदयसिंह औसारी (निवासी ग्राम भिलामी) तथा चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र के मुरली पिता मांगीलाल मीणा (निवासी ग्राम बालरिया चंद्रावतीगंज) शामिल है। उक्त सभी आरोपियों का आदेश में निर्धारित समय सीमा छह महीने तक इंदौर एवं सीमावर्ती जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि इससे पहले भी कलेक्टर द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं।
विज्ञापन
जिन आरोपियों को जिलाबदर किया गया है उनमें हातोद थाना क्षेत्र के राजेश पिता भगवान सिंह मकवाना (निवासी ग्राम बसान्द्रा) एवं नीलेश पिता राधेश्याम (निवासी ग्राम बागरी मोहल्ला), महू थाना क्षेत्र के संदीप पिता राजू पंडित (निवासी सीबी क्वार्टर यादव मोहल्ला महू) एवं सूरज पिता राजू पंडित (निवासी 2681 यादव मोहल्ला महू), मानपुर थाना क्षेत्र के धारासिंह पिता आशाराम (निवासी ग्राम नाहरखेड़ी) एवं दिलीप पिता उदयसिंह औसारी (निवासी ग्राम भिलामी) तथा चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र के मुरली पिता मांगीलाल मीणा (निवासी ग्राम बालरिया चंद्रावतीगंज) शामिल है। उक्त सभी आरोपियों का आदेश में निर्धारित समय सीमा छह महीने तक इंदौर एवं सीमावर्ती जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बता दें कि इससे पहले भी कलेक्टर द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं।
विज्ञापन
