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Indore News: आसाराम के बेटे नारायण सांई के खिलाफ इंदौर की फैमेली कोर्ट में चल रहा केस, सुनवाई 29 जनवरी को

Thu, 16 Jan 2025 09:27 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Thu, 16 Jan 2025 09:27 PM IST
सार

फैमिली कोर्ट ने 2018 में नारायण को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी जानकी हरपलानी को हर महीने पचास हजार रुपये का भरण-पोषण खर्च दें,लेकिन सांई ने राशि नहीं दी। जानकी के वकील का कहना है कि साईं ने पिछले सात सालों से भरण-पोषण का पैसा नहीं दिया।

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Indore News: Case going on against Asaram's son Narayan Sai in Indore's Family Court, hearing on January 29
नारायण सांईं। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाल ही में जमानत पर बाहर आए कथाकार आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी ने इंदौर के पारिवारिक न्यायालय में अपने पति से सात साल का बकाया भरण-पोषण राशि मांगने के लिए याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई 29 जनवरी को होना है।

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फैमिली कोर्ट ने 2018 में नारायण को आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी जानकी हरपलानी को हर महीने पचास हजार रुपये का भरण-पोषण खर्च दें,लेकिन सांई ने राशि नहीं दी। जानकी के वकील का कहना है कि साईं ने पिछले सात सालों से भरण-पोषण का पैसा नहीं दिया। इस कारण अब बकाया राशि 53 लाख रुपये हो चुकी है। फैमिली कोर्ट से मांग की गई है कि पति की चल-अचल संपत्ति को जब्त करके और नीलाम करके तय राशि पत्नी को दी जाए।

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अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। नारायण साईं की पत्नी जानकी ने कहा कि - कोर्ट के आदेश के सात साल बीतने के बाद भी अपने पति से भरण-पोषण की राशि नहीं मिली है। हम आपको बता दे कि बलात्कार के एक मामले में नारायण सांई खुद आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद नारायण साईं गुजरात के सूरत की जेल में बंद है।

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पिछले साल अक्टूबर माह में कोर्ट ने नारायण को जेल में बंद अपने पिता आसाराम से मिलने के लिए जमानत दी थी। नारायण पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न का केस दर्ज है और वे सूरत की जेल में बंद है, जबकि पिता आसाराम रेप के दो मामलों की सजा के बाद जोधपुर जेल में बंद है। हाल ही में आसाराम को 11 साल बाद जमानत मिली है।

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