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Indore: हाईकोर्ट का फैसला- ब्रिज से पहले बनाए सर्विस रोड, उसका नियमित रखरखाव भी करें

Tue, 29 Jul 2025 07:25 AM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अभिषेक चेंडके Updated Tue, 29 Jul 2025 07:25 AM IST
सार

पिछले माह इंदौर-देवास बायपास पर अर्जुन बड़ौद के समीप 40 घंटे से ज्यादा का जाम लगा गया था। इस कारण इलाज नहीं मिलने के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। तब ट्रैफिक जाम का मामला खूब गरमाया था और इसे लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी।

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Indore: High Court's decision- Build service road before bridge, also maintain it regularly
कोर्ट ने सर्विस रोड बनाने के लिए कहा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इंदौर-देवास बायपास पर लगे महाजाम को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एनएचएअाई को कहा है कि ब्रिज बनने से पहले सर्विस रोड बनना चाहिए थी। इस काम पर ध्यान नहीं दिया गया। अब सर्विस रोड बनाए और उसका नियमित रखरखाव भी हो,ताकि यातायात जाम की स्थिति न बने। कोर्ट ने 30 दिन में सर्विस रोड सुधार कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है।

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पिछले माह इंदौर-देवास बायपास पर अर्जुन बड़ौद के समीप 40 घंटे से ज्यादा का जाम लगा गया था। इस कारण इलाज नहीं मिलने के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। तब ट्रैफिक जाम का मामला खूब गरमाया था और इसे लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बायपास पर व्यवस्थित डायवर्शन हो और संकेतक लगे। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोलर को भी तैनात किया जाए।

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दो दिन तक फंसे रहे वाहन

बायपास पर 24 जून को ब्रिज निर्माण के चलते अर्जुन बड़ौद गांव के समीप दो किलोमीटर लंबा जमा लगा था। यह जाम 40 घंटे बाद खुला। इसके लिए प्रशाासन ने ट्रैफिक को दूसरे मार्गों पर भेजा। एनएचएआई ने ट्रैफिक जाम के बीच सर्विस रोड को ठीक किया और यातायात बहाल हो सका, हालांकि ट्रैफिक डायवर्ट करने के बाद अब देवास नाका क्षेत्र में दूसरे वैकल्पिक मार्ग पर यातायात बाधित होने लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि एनएचआई को जो कहा गया है। उस पर क्या काम हुआ और यातायात सुचारु रखने के लिए क्या उपाय किए गए। इसकी रिपोर्ट 30 अगस्त तक प्रस्तुत करें।

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