Indore: सड़क हादसे में मृत्यु पर मिली 6 करोड़ 14 लाख की मुआवजा राशि
मध्यप्रदेश में पहली बार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन को प्रदान की गई ब्याज सहित इतनी राशि
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बीमा कंपनी को इस रकम पर मई 2019 से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। ब्याज सहित मुआवजे की रकम 6 करोड़ 14 लाख रुपए बनती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उक्त रकम में से डेढ़ करोड़ रुपए मृतक की पत्नी के खाते में नकद जमा कराए जाएं।
यह भी आदेश दिया गया कि यदि बीमा कंपनी 2 माह में राशि नहीं देती है तो ब्याज 9 प्रतिशत की दर से देना होगा।
मुआवजे की रकम में से 50 प्रतिशत पत्नी को, 25 प्रतिशत पुत्र को और शेष 25 प्रतिशत माता-पिता को प्राप्त होगा। हादसे में तीन अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई थी। न्यायालय ने उनके स्वजन को भी करीब 36 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया है।
मृतक कौसर अली के परिजनों की ओर से प्रकरण में पैरवी करने वाले अधिवक्ता राजेश खण्डलेवाल व उनके सहयोगी अधिवक्ताओं ने बताया कि संभवतः मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार न्यायालय इंदौर द्वारा किसी दुर्घटना में इतनी राशि का आदेश दिया गया है।
