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Indore: मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, भवन अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर निलंबित
Fri, 31 Mar 2023 05:58 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Fri, 31 Mar 2023 05:58 PM IST
सार
बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में 36 लोगों की जान चली गई
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इंदौर बावड़ी हादसा
- फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
गुरुवार को इंदौर के पटेल नगर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार सुबह इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। हादसे में घायल 20 से ज्यादा लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर और बिल्डिंग इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बावड़ी की छत ढ़हने की घटना के बाद प्रथम दृष्टया क्षेत्र के भवन अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार सुबह महापौर परिजनों के घर पहुंचे और हादसे में जान गंवाने वालों की शवयात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि मंदिर में अवैध निर्माण किया गया था तो इसकी शिकायत की गई थी या नहीं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर में जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत (कुएं, बावड़ी, नदी इत्यादि) पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने मजिस्ट्रीयल जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर बेड़ेकर को सौंपी
घटना के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर को सौंपी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने जांच के बिन्दु भी तय कर लिए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार बताया गया कि यह जांच मृतकों की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुयी? उक्त घटित सम्पूर्ण घटना का घटनाक्रम क्या था? उक्त घटित सम्पूर्ण घटनाक्रम में क्या परिस्थितियां थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सुझाव, अन्य कोई बिन्दु जांच के दौरान प्रकाश में आता है तो उसके संबंध में अभिमत, बिन्दुओं पर की जाएगी। उक्त घटना की जांच 15 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बावड़ी की छत ढ़हने की घटना के बाद प्रथम दृष्टया क्षेत्र के भवन अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। शुक्रवार सुबह महापौर परिजनों के घर पहुंचे और हादसे में जान गंवाने वालों की शवयात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि मंदिर में अवैध निर्माण किया गया था तो इसकी शिकायत की गई थी या नहीं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर में जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत (कुएं, बावड़ी, नदी इत्यादि) पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं।
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कलेक्टर ने मजिस्ट्रीयल जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर बेड़ेकर को सौंपी
घटना के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर को सौंपी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने जांच के बिन्दु भी तय कर लिए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार बताया गया कि यह जांच मृतकों की किन परिस्थितियों में मृत्यु हुयी? उक्त घटित सम्पूर्ण घटना का घटनाक्रम क्या था? उक्त घटित सम्पूर्ण घटनाक्रम में क्या परिस्थितियां थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सुझाव, अन्य कोई बिन्दु जांच के दौरान प्रकाश में आता है तो उसके संबंध में अभिमत, बिन्दुओं पर की जाएगी। उक्त घटना की जांच 15 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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