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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore: The person raping a nine-year-old girl will have to stay in jail for life, after two and a half years, the court gave its decision

इंदौर: नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सारी उम्र रहना होगा जेल में, सवा दो साल बाद कोर्ट ने दिया फैसला

Mon, 14 Mar 2022 08:49 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 14 Mar 2022 08:49 PM IST
सार

मध्य प्रदेश के इंदौर में नौ साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। बच्ची के साथ सुलभ शौचालय में दुष्कर्म किया गया था।
 

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Indore: The person raping a nine-year-old girl will have to stay in jail for life, after two and a half years, the court gave its decision
इंदौर में नौ साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। - फोटो : istock

विस्तार

इंदौर में नौ साल की बच्ची से हुए दुष्कर्म मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। बच्ची के साथ सुलभ शौचालय में दुष्कर्म किया गया था।
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अभियोजन के अनुसार अपराध 16 नवंबर 2019 को किया गया था। 23 नवंबर को बच्ची ने चाची को घटना बताई। 24 नवंबर को इंदौर के रावजी बाजार थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 9 साल की पीड़िता मां की मौत के बाद पिता के साथ रह रही थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पाती है। 16 नवबंर 2019 को शाम 5 से 6 बजे के बीच वह अपने पिता के साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स पहुंची थी। वह टॉयलेट करने अंदर गई, तो आरोपी रविचंद्र (28) निवासी प्रकाश का बगीचा, थाना रावजी बाजार, इंदौर अंदर आ गया। उसने बच्ची को डरा-धमकाकर उसके कपड़े उतारे और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। आरोपी 6 महीने पहले भी सुलभ शौचालय में ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर चुका था। डर के कारण यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी।
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23 नवंबर 2019 को पीड़िता अपने पिता के साथ चाची के घर रावजी बाजार इलाके में आई। यहां बच्ची ने अपनी चाची को तोतली जुबान में उसके साथ 16 नवंबर 2019 को हुई घटना के बारे में जानकारी दी। इस पर उसकी चाची ने परिवार के अन्य लोगों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद 24 नवंबर को रावजी बाजार थाने पर केस दर्ज कराया। थाना रावजी बाजार पर आरोपी के खिलाफ शिकायत के बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया था। जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर सुश्री सुमन श्रीवास्तव ने रविचंद्र को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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