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इंदौर: खुडैल तहसील में विकसित रजत फॉर्म अवैध कॉलोनी घोषित, 24 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का नोटिस जारी
Wed, 09 Feb 2022 04:37 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: चंद्रप्रकाश शर्मा
Updated Wed, 09 Feb 2022 04:37 PM IST
सार
इंदौर जिले की खुड़ैल तहसील में स्थित रजत फॉर्म कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया है। शिकायत की जांच के आधार पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का नोटिस जारी किया गया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इंदौर जिले में अवैध कॉलोनी विकसित करने, डायरी पर प्लॉट बेचने, शासकीय भूमि पर कब्जा करने जैसे प्रकरणों में कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने कॉलोनाईजरों के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
इसी सिलसिले में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में एसडीएम खुड़ैल रवीश श्रीवास्तव ने काजी पलासिया में अवैध कॉलोनी विकसित करने और शासकीय भूमि विक्रय करने, शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने आदि के संबंध में सर्वेश्वर बंग पिता पुरषोत्तम और गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग सहित 24 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का नोटिस जारी किया है। इन दोनों के अलावा जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने का नोटिस जारी हुआ है उनमे संतोष देवी पिता दिलसुखराज, सरिता पति ज्ञानचंद कटारिया, संजना पति कैलाशचंद, बादलदेवी पति टोडरमल कटारिया, राजीव पिता दलायदास पाहुजा, डॉ. रतन मिश्रा, भट्टलाल पिता बंसीलाल, सुभद्रा बाई पति बाबुलाल, बाबुलाल पिता छोटे लाल, रुकमणी बाई पति जगन्नाथ बलोदिया, काजल पति राजीव पाहुजा, डॉ. वायके व्यास, इंद्रा व्यास, अंबर व्यास, वेणुगोपाल असावा, कृष्णा देवी पति प्रदीप कुमार गोयल, वर्षा गांधी, संगीता गांधी, शकुंतलाबाई राजेन्द्र तथा राजेन्द्र पिता बाबूलाल शामिल हैं। तहसीलदार खुड़ैल ने ग्राम काजीपलासिया स्थित रजत फॉर्म अवैध कॉलोनी की जांच कर रिपोर्ट एसडीएम खुड़ैल को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट अनुसार खुड़ैल तहसील के काजीपलासिया में भंवरकुआं निवासी सर्वेश्वर बंग पिता पुरुषोत्तम और गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग ने रजत फॉर्म नाम से अवैध कॉलोनी काटी है। अब तक की गई जांच में कॉलोनी में 70 से अधिक प्लॉट विक्रय करना पाए गए हैं। अवैध कॉलोनी विकसित करने में शासकीय भूमि को भी बेच दिया गया है। अवैध कॉलोनी में प्लॉट न मिलने से पीड़ित व्यक्तियों ने कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत की है और काफी समय से प्लॉट लेने के लिए भटक रहे हैं। जांच के आधार पर अवैध कॉलोनी विकसित करने, शासकीय भूमि विक्रय करने में संलिप्त 24 आरोपियों को एसडीएम खुड़ैल ने नोटिस जारी कर तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक न होने अथवा अनुपस्थिति की दशा में अवैध कॉलोनी विकसित करने और शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द में संलिप्त सर्वेश्वर बंग पिता पुरुषोत्तम, गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग सहित सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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इसी सिलसिले में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में एसडीएम खुड़ैल रवीश श्रीवास्तव ने काजी पलासिया में अवैध कॉलोनी विकसित करने और शासकीय भूमि विक्रय करने, शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने आदि के संबंध में सर्वेश्वर बंग पिता पुरषोत्तम और गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग सहित 24 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का नोटिस जारी किया है। इन दोनों के अलावा जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने का नोटिस जारी हुआ है उनमे संतोष देवी पिता दिलसुखराज, सरिता पति ज्ञानचंद कटारिया, संजना पति कैलाशचंद, बादलदेवी पति टोडरमल कटारिया, राजीव पिता दलायदास पाहुजा, डॉ. रतन मिश्रा, भट्टलाल पिता बंसीलाल, सुभद्रा बाई पति बाबुलाल, बाबुलाल पिता छोटे लाल, रुकमणी बाई पति जगन्नाथ बलोदिया, काजल पति राजीव पाहुजा, डॉ. वायके व्यास, इंद्रा व्यास, अंबर व्यास, वेणुगोपाल असावा, कृष्णा देवी पति प्रदीप कुमार गोयल, वर्षा गांधी, संगीता गांधी, शकुंतलाबाई राजेन्द्र तथा राजेन्द्र पिता बाबूलाल शामिल हैं। तहसीलदार खुड़ैल ने ग्राम काजीपलासिया स्थित रजत फॉर्म अवैध कॉलोनी की जांच कर रिपोर्ट एसडीएम खुड़ैल को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट अनुसार खुड़ैल तहसील के काजीपलासिया में भंवरकुआं निवासी सर्वेश्वर बंग पिता पुरुषोत्तम और गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग ने रजत फॉर्म नाम से अवैध कॉलोनी काटी है। अब तक की गई जांच में कॉलोनी में 70 से अधिक प्लॉट विक्रय करना पाए गए हैं। अवैध कॉलोनी विकसित करने में शासकीय भूमि को भी बेच दिया गया है। अवैध कॉलोनी में प्लॉट न मिलने से पीड़ित व्यक्तियों ने कलेक्टर को शिकायत प्रस्तुत की है और काफी समय से प्लॉट लेने के लिए भटक रहे हैं। जांच के आधार पर अवैध कॉलोनी विकसित करने, शासकीय भूमि विक्रय करने में संलिप्त 24 आरोपियों को एसडीएम खुड़ैल ने नोटिस जारी कर तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब संतोषजनक न होने अथवा अनुपस्थिति की दशा में अवैध कॉलोनी विकसित करने और शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द में संलिप्त सर्वेश्वर बंग पिता पुरुषोत्तम, गीताबाई बंग पति राधेश्याम बंग सहित सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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