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इंदौर: कोर्ट ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी के चार साथियों की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी तक बढ़ाई

Fri, 12 Feb 2021 03:40 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: प्रियंका तिवारी Updated Fri, 12 Feb 2021 03:40 PM IST
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Indore MP News Today: Munawar Faruqui: Court extends judicial custody of four companions of Comedian Munawar Faruqui till 24 February
इंदौर: कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी - फोटो : सोशल मीडिया

इंदौर में नववर्ष पर आयोजित एक विवादास्पद कार्यक्रम में हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी के साथ शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चार लोगों को न्यायिक हिरासत में रखने की तारीख बढ़ा दी गई है। जिला अदालत ने बुधवार को इन चार लोगों की न्यायिक हिरासत की मियाद 24 फरवरी तक के लिए बढ़ाई है।

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बता दें, राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा की एक महिला विधायक के बेटे ने इस कार्यक्रम के दौरान हिंदू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्होंने एक जनवरी की रात प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जेल में बंद नलिन यादव, सदाकत खान, एडविन एंथोनी और प्रखर व्यास को एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के सामने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश किया गया। उन्होंने बताया कि सीजेएम ने चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 24 फरवरी तक बढ़ा दी।
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गौरतलब है कि मामले के मुख्य आरोपी मुनव्वर फारूकी को हाई कोर्ट ने पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद 32 वर्षीय हास्य कलाकार को यहां बेहद नाटकीय घटनाक्रम के दौरान केंद्रीय जेल से छह फरवरी की देर रात मीडिया की निगाहों से बचाते हुए रिहा किया गया था।

अभियोजन के अधिकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान फारूकी की ओर से सीजेएम के सामने आवेदन पेश किया गया, जिसमें उसने अचानक एक आवश्यक कार्य आ जाने का हवाला देते हुए बुधवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट की अनुमति चाही। अदालत ने इस आवेदन को मंजूर कर लिया।

शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर फारूकी समेत पांच लोगों को इसी तारीख की रात गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक आरोपी नाबालिग निकला था। उस मामले में बाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है।


मामले के छह आरोपियों में शामिल सदाकत खान को दो जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सत्र न्यायालय ने नियमित जमानत के लिए सदाकत खान की दूसरी अर्जी मंगलवार (नौ फरवरी) को खारिज कर दी थी। मामले में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद अन्य आरोपियों की जमानत अर्जियां अलग-अलग न्यायालयों में लंबित हैं।

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