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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Husband sentenced to life imprisonment for killing his wife

Satna News: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा

Wed, 03 May 2023 10:02 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 03 May 2023 10:02 AM IST
सार

सतना के हनुमान टोला में दो साल पहले पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Husband sentenced to life imprisonment for killing his wife
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

सतना में पत्नी की हत्या करने वाले पति को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 20 जून 2020 की है।
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जानकारी के अनुसार मैहर की हनुमान टोला निवासी अनीता गुप्ता कमरे में मृत मिली थी। पति धीरेन्द्र गुप्ता पुत्र रामलाल ने पुलिस को पलंग से गिरने की वजह से पत्नी की मौत होने की बात बताई। जानकारी दी कि सुबह 6:00 बजे जब उसकी नींद खुली तो पांच माह की बेटी बिस्तर पर खेल रही थी और अनीत बेड के बाजू में नीचे औंधे मुंह फर्श पर पड़ी थी। पुलिस ने आशंका होने पर पोस्टमार्टम कराया। इस दौरान अनीता के चेहरे पर चोट लगना और मस्तिष्क में फ्रैक्चर पाया गया। चोट लगने से हड्डी टूट कर मस्तिष्क में धंसी, उससे हुए रक्तस्राव के कारण सांसें थम गई। विचारण के दौरान जानकारी सामने आई कि मृतका के सिर में फ्रैक्चर किसी बड़े हथियार से अत्यधिक चोट पहुंचाने पर आ सकता है। न्यायालय ने माना कि अनीता रात में आरोपी के साथ में थी और उसकी उपस्थिति में मृत्यु हुई। सोते समय गिरने से मौत होना संभव नहीं है। अभियुक्त द्वारा पत्नी की हत्या की गई है। दोष प्रमाणित होने पर न्यायालय ने धारा 302 के तहत पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
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