फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   High Court News: The accused of raping a 65-year-old old woman did not get bail, the High Court dismissed the petition

High Court News: 65 वर्षीय वृद्धा से रेप के आरोपी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Tue, 14 Jun 2022 07:48 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Tue, 14 Jun 2022 07:48 AM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 65 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

विज्ञापन
High Court News: The accused of raping a 65-year-old old woman did not get bail, the High Court dismissed the petition
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 65 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस पी सी गुप्ता ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।
विज्ञापन


अनूपपुर जिले के ग्राम चचई निवासी मुन्ना सारगिया को जिला न्यायालय ने 65 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार तथा एसटीएससी एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा से दण्डित किया था। आरोपी ने जनवरी 2017 में चिकन बनाने के लिए वृद्धा को घर में बुलाया था। वृद्धा को जबरदस्ती शराब पिलाने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया था। न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट व पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
विज्ञापन

 
सजा के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। आरोपी ने अपील की सुनवाई के दौरान जमानत आवेदन पेश किया था। मेडिकल रिपोर्ट व पीड़िता के बयान के आधार पर युगलपीठ ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed